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    Home » चुनाव से ठीक पहले एलजी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
    भारत

    चुनाव से ठीक पहले एलजी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

    By December 21, 2024No Comments3 Mins Read
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    दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह घटनाक्रम दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले आया है।

    सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली शराब नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

    आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, “तथाकथित शराब घोटाले की जांच दो साल तक चली, 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए और 250 से अधिक छापे मारे गए, एक भी पैसा बरामद नहीं किया गया। पिछले वर्षों में विभिन्न अदालती आदेशों द्वारा मामले में कई खामियों को उजागर किया गया है। भाजपा का असली लक्ष्य किसी भी तरह से आप और अरविंद केजरीवाल को कुचलना है।“

    दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को इस नीति को लागू किया था और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इस नीकति को खत्म कर दिया था। 6 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, ईडी ने 5 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाया कि लोक सेवकों पर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत आवश्यक है। इससे पहले, लोक सेवकों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायतों) के लिए अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राज्य पुलिस जैसी अन्य जांच एजेंसियों के लिए अनिवार्य था।

    अपनी ओर से, आप ने दावा किया था कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं थी। उसने डी पर उस मामले की जांच में उदासीनता का आरोप लगाया। ईडी ने कहा- “यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय ने अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन शिकायत (एसपीसी -7) दायर की है। वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की जीएनसीटीडी की उत्पाद शुल्क नीति बनाने और लागू करने में अनियमितताओं के लिए मेसर्स इंडो-स्पिरिट्स और अन्य के मामले में अरविंद केजरीवाल (अभियुक्त संख्या 37) ने 17.05.2024 को मंजूरी के लिए अनुरोध किया था। .

    ईडी ने कहा कि एक विशेष अदालत ने उसके द्वारा दिनांक 09.07.2024 को दायर अभियोजन शिकायत का भी संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी बनाम विभू प्रसाद आचार्य और अन्य के मामले में स्पष्ट किया था कि सीआरपीसी प्रावधान को “पीएमएलए पर लागू होने वाले सीआरपीसी के प्रावधान को खत्म नहीं किया जा सकता” पर लागू किया। सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार, बाद में सक्सेना ने ईडी के मामले के संबंध में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।

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