
Janeshwar Mishra Trust Bungalow Case (Photo: Social Media)
Janeshwar Mishra Trust Bungalow Case (Photo: Social Media)
Lucknow News: राजधानी लखनऊ में स्थित जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ट्रस्ट को आवंटित बंगला नंबर 7 विक्रमादित्य मार्ग को खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल बंगला खाली कराने की कार्रवाई पर रोक रहेगी।
10 साल के लिए बंगला आवंटन
जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट को यह बंगला 30 जनवरी 2017 को 72 हजार रुपए मासिक किराए पर आवंटित किया गया था। आवंटन की शुरुआत में अवधि 5 साल तय की गई थी, जिसे बाद में संपत्ति विभाग ने अपने विनियमों के तहत बढ़ाकर 10 साल कर दिया था। ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में बंगले के आवंटन को नियमों के तहत बताते हुए उसे निरस्त करने या खाली कराने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से ट्रस्ट को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है।
क्या है जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट
जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा “छोटे लोहिया” की विचारधारा और आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। जनेश्वर मिश्रा एक समाजवादी राजनेता थे, जिन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र के लिए जीवनभर संघर्ष किया। यह ट्रस्ट समाजवादी पार्टी की गतिविधियों और विचारों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इस ट्रस्ट को 2017 को एक बंगला आवंटित हुआ था। उस बंगले को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाली कराने के आदेश दिए गए थे।