70th BPSC Re-Exam : 70वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम के मामले में दायर अभ्यर्थियों की याचिका पर गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के तरफ से करीब एक घंटा 20 मिनट तक बहस चली। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लंच तक आदेश को रिजर्व कर लिया है। लंच के बाद कोर्ट की ओर से फैसला आएगा। अब अभ्यर्थियों की नजर इस पर टिकी है कि कोर्ट द्वारा क्या निर्णय लिए जाएंगे। बता दें कि यह सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में चली है।
बुधवार को होनी थी सुनवाई
इससे पहले बीते बुधवार (15 जनवरी) को अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विदाई समारोह होने के वजह से कोर्ट के द्वारा केस को गुरुवार (16 जनवरी) तक के लिए टाल दिया गया था। और कहा गया था कि गुरुवार को याचिका पर सुनवाई होगी।
जन सुराज पार्टी ने वकील मुहैया कराया
बता दें कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की गई है। जिसमें धांधली की जांच, परीक्षा रद्द करने और री-एग्जाम की मांग की जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों के द्वारा डाली गई याचिका पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की तरफ से वकील मुहैया कराया गया है।
यह केस बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से वकील आशीष कुमार और प्रणव कुमार लड़ रहे हैं। वहीं यह याचिका कुल 14 पेटीशनर की ओर से दायर की गई है।
गौरतलब हो कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। आंसर की (Key) तक आ चुकी है। इस बीच अब बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। अब देखना होगा कि लंच के बाद क्या निर्णय आता है।
जन सुराज के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि अभ्यर्थियों की ओर से याचिका डाली गई है। हम लोग कानूनी मदद कर रहे हैं। हमारे और सरकार के पक्ष को सुना गया है। जोरदार बहस हुई है। लंच के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। अच्छे से हमारे वकीलों ने पक्ष रखा है।
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