
Dustbin Mandatory (Image Credit-Social Media)
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Himachal Pradesh Dustbin Mandatory: पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य भर में सभी सार्वजनिक और व्यावसायिक परिवहन वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा। यह नियम 29 अप्रैल से लागू होगा।
हिमाचल प्रदेश में सभी व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन लगाना हुआ अनिवार्य
परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTOs) को इसके तत्काल कार्यान्वयन के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच कचरा फैलाने की प्रवृत्ति को कम करना और जिम्मेदार कचरा निपटान को बढ़ावा देना है। यह नया नियम पुराने और नए दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा, जिनमें टैक्सी, बसें (सरकारी और निजी दोनों) और अन्य वाणिज्यिक वाहन भी शामिल हैं। नए वाहनों को डस्टबिन फिटिंग के बिना पंजीकरण स्वीकृति नहीं दी जाएगी, जबकि पुराने वाहनों को भी शीघ्र ही इस नियम का पालन करना होगा। अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार दिया गया है, और जिन वाहनों में डस्टबिन नहीं मिलेगी, उनका पासिंग या पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

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जुर्माना और दंड
इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने कड़े दंड प्रावधान भी किए हैं:
• व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन न लगाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
• वाहन के बाहर कचरा फेंकने पर ₹1,500 का जुर्माना देना होगा।
परिवहन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 29 अप्रैल से सड़क पर निरीक्षण के दौरान चालान (जुर्माने) जारी किए जाएंगे। उच्च जुर्माने की राशि तय करने का उद्देश्य है कि परिवहन ऑपरेटर तेजी से इस नियम का पालन करें और दीर्घकालिक व्यवहार में सुधार लाया जा सके। परिवहन निदेशक ने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) और निजी ऑपरेटरों दोनों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में डस्टबिन लगवाएं। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार, अब तक HRTC की बसों और कई निजी वाहनों में आवश्यक बदलाव नहीं किए गए हैं, जिनके पीछे लॉजिस्टिक और संचालन संबंधी विलंब कारण बताए जा रहे हैं।

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प्रवर्तन में सहायता के लिए, मोटर वाहन निरीक्षकों (MVIs) और RTO अधिकारियों को नियमित जांच, वाहन पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रियाओं के दौरान डस्टबिन स्थापना की जाँच और सत्यापन का अधिकार दिया गया है।
पर्यावरणीय महत्व
यह पहल राज्य के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें सड़क किनारे कचरा कम करना, पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देना और परिवहन प्रदाताओं एवं यात्रियों के बीच नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है।
वाहनों में डस्टबिन होने से यह सुनिश्चित होगा कि कचरा, विशेषकर खाद्य पैकेट, टिशू पेपर और डिस्पोजेबल पैकेजिंग जैसे जैविक कचरे, को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने के बजाय उचित कचरा संग्रहण बिंदुओं पर एकत्र कर निपटाया जाए।
यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे इस नई पहल में सहयोग करें, उपलब्ध डस्टबिन का उपयोग करें और स्वच्छता अभियानों का समर्थन करें, ताकि मिलकर हिमाचल को एक स्वच्छ और हरित राज्य बनाया जा सके।