Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Devprayag Mein Ghoomne ki Jagah: देवप्रयाग — संस्कृतियों, आस्था और प्रकृति का पवित्र संगम
    • Amethi Mein Ghoomne Ki Jagah: राजनैतिक इतिहास, गोमती तट और मूंज–उद्योग से विकसित सांस्कृतिक–धार्मिक जनपद
    • Udham Singh Nagar Mein Ghoomne Ki Jagah: ऊधमसिंह नगर — तराई का आधुनिक औद्योगिक व कृषि–केंद्र
    • Best Non Veg Restaurants in Lucknow : ये हैं नवाबों के शहर के बेस्ट नॉनवेज पॉइंट्स, जानिए लखनऊ में कहाँ-कहाँ हैं इनके आउटलेट्स
    • Lucknow: लखनऊ में यहाँ लग रही है वूलेन सेल, ब्रांडेड कपड़ों में 90 प्रतिशत तक मिलेगा डिस्काउंट
    • महाराष्ट्र का चमत्कारिक विट्ठल मंदिर, जानिए यहां ईंट पर खड़े देव की अनोखी दास्तां
    • नर्मदा की गोद में बसा ओंकारेश्वर एक चमत्कार – जानिए ये धाम इतना पवित्र क्यों है?
    • बागेश्वर : उत्तराखंड का आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक संगम
    • About Us
    • Get In Touch
    Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
    Janta YojanaJanta Yojana
    Banner
    • HOME
    • ताज़ा खबरें
    • दुनिया
    • ग्राउंड रिपोर्ट
    • अंतराष्ट्रीय
    • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • क्रिकेट
    • पेरिस ओलंपिक 2024
    Home » ट्रंप के जन्मजात नागरिकता वाले आदेश पर मुक़दमा क्यों; भारतीय होंगे प्रभावित?
    भारत

    ट्रंप के जन्मजात नागरिकता वाले आदेश पर मुक़दमा क्यों; भारतीय होंगे प्रभावित?

    By January 21, 2025No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता ख़त्म करने के लिए जो कार्यकारी आदेश निकाला उस पर मुक़दमा दर्ज किया गया है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने यह मुक़दमा दायर किया है। उस कार्यकारी आदेश में अमेरिका में पैदा हुए उन बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता ख़त्म करने की बात की गई है, जिनके माता-पिता वैध रूप से अमेरिका में नहीं हैं। ट्रंप के इस आदेश के लागू होने से अमेरिका में रह रहे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे।

    भारतीय सहित अमेरिका पहुँचने वाले आप्रवासियों पर किस तरह का असर होगा, ट्रंप का यह कार्यकारी आदेश संविधान के प्रावधानों के ख़िलाफ़ क्या लागू हो पाएगा और क्या संविधान को बदलना ट्रंप के लिए इतना आसान होगा इन सवालों के जवाब बाद में, पहले यह जान लें कि ट्रंप का कार्यकारी आदेश क्या है और किसने इसके ख़िलाफ़ मुक़दमा किया है।

    चार साल बाद व्हाइट हाउस में वापस लौटे 54वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके अपनी शुरुआत की, जिनमें से सबसे प्रमुख था जन्मजात नागरिकता को रद्द करना। इसने गैर-नागरिक माता-पिता से अमेरिका में जन्मे बच्चों को अपने आप मिलने वाली नागरिकता को ख़त्म करने की पहल की। इस घोषणा के तुरंत बाद ही अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने मुक़दमा दायर किया। 

    यूनियन के कार्यकारी निदेशक एंथनी डी. रोमेरो ने एक बयान में कहा, ‘अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह अमेरिकी मूल्यों को लापरवाही और निर्ममता से नकारना भी है। जन्मजात नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मजबूत और गतिशील राष्ट्र बनाती है। यह आदेश अमेरिकी इतिहास की सबसे गंभीर गलतियों में से एक को दोहराने का प्रयास करता है, जिसमें अमेरिका में जन्मे लोगों का एक स्थायी उपवर्ग बनाया जा रहा है, जिन्हें अमेरिकी के रूप में पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।’

    यूनियन ने न्यू हैम्पशायर में लोगों की ओर से मुक़दमा दायर किया है जिनके बच्चों को आदेश के तहत नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह आदेश 14वें संशोधन के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का भी उल्लंघन करता है।

    14वें संशोधन में कहा गया है, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं।’ यह प्रावधान 1868 में लागू किया गया था और इसे अमेरिका में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 

    जन्मजात नागरिकता संविधान के 14वें संशोधन से मिलती है, जिसे अमेरिकी गृहयुद्ध के ख़त्म होने के तीन साल बाद 1868 में मंजूर किया गया था।

    आदेश के सामने क़ानूनी चुनौतियाँ

    हालाँकि ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सारी क़ानूनी बाधाएँ हैं। इसके अलावा, संविधान के प्रावधानों को बदलने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत होगी।

    अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए सदन और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, उसके बाद तीन-चौथाई राज्य विधानसभाओं से समर्थन की आवश्यकता होती है। नए सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं, जबकि रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं। सदन में डेमोक्रेट्स के पास 215 सीटें हैं, और रिपब्लिकन के पास 220 सीटें हैं।

    बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क (1898) का ऐतिहासिक मामला भी शामिल है। यहाँ कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि गैर-नागरिक माता-पिता से अमेरिका में जन्मा बच्चा अभी भी अमेरिका का नागरिक है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के ख़िलाफ़ तर्क यह है कि यह संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना संवैधानिक गारंटी को रद्द नहीं कर सकता है, जिसके लिए कांग्रेस में बहुमत और राज्यों में दो-तिहाई वोट की ज़रूरत होगी।

    भारतीयों पर असर क्या

    अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय काफी बड़ी संख्या में है। 2024 तक भारतीय अमेरिकियों की संख्या 54 लाख के आसपास है। यह अमेरिकी आबादी का क़रीब 1.47% है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आंकड़े हैं कि लगभग दो-तिहाई अप्रवासी हैं, जबकि 34% अमेरिका में जन्मे हैं। यदि नीति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुसार बदलती है, तो अस्थायी कार्य वीजा पर रहने वाले या ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका असर हर साल अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के हज़ारों बच्चों पर पड़ेगा।

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleइस राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर SI के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
    Next Article Foundation Day 2025: त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस

    Related Posts

    ट्रंप की तकरीर से NATO में दरार!

    June 25, 2025

    ईरान ने माना- उसके परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान हुआ, आकलन हो रहा है

    June 25, 2025

    Satya Hindi News Bulletin। 25 जून, शाम तक की ख़बरें

    June 25, 2025
    Leave A Reply Cancel Reply

    ग्रामीण भारत

    गांवों तक आधारभूत संरचनाओं को मज़बूत करने की जरूरत

    December 26, 2024

    बिहार में “हर घर शौचालय’ का लक्ष्य अभी नहीं हुआ है पूरा

    November 19, 2024

    क्यों किसानों के लिए पशुपालन बोझ बनता जा रहा है?

    August 2, 2024

    स्वच्छ भारत के नक़्शे में क्यों नज़र नहीं आती स्लम बस्तियां?

    July 20, 2024

    शहर भी तरस रहा है पानी के लिए

    June 25, 2024
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Pinterest
    ग्राउंड रिपोर्ट

    मूंग की फसल पर लगा रसायनिक होने का दाग एमपी के किसानों के लिए बनेगा मुसीबत?

    June 22, 2025

    केरल की जमींदार बेटी से छिंदवाड़ा की मदर टेरेसा तक: दयाबाई की कहानी

    June 12, 2025

    जाल में उलझा जीवन: बदहाली, बेरोज़गारी और पहचान के संकट से जूझता फाका

    June 2, 2025

    धूल में दबी जिंदगियां: पन्ना की सिलिकोसिस त्रासदी और जूझते मज़दूर

    May 31, 2025

    मध्य प्रदेश में वनग्रामों को कब मिलेगी कागज़ों की कै़द से आज़ादी?

    May 25, 2025
    About
    About

    Janta Yojana is a Leading News Website Reporting All The Central Government & State Government New & Old Schemes.

    We're social, connect with us:

    Facebook X (Twitter) Pinterest LinkedIn VKontakte
    अंतराष्ट्रीय

    पाकिस्तान में भीख मांगना बना व्यवसाय, भिखारियों के पास हवेली, स्वीमिंग पुल और SUV, जानें कैसे चलता है ये कारोबार

    May 20, 2025

    गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 1 दिन में 151 की मौत, अस्पतालों में फंसे कई

    May 19, 2025

    गाजा पट्टी में तत्काल और स्थायी युद्धविराम का किया आग्रह, फिलिस्तीन और मिस्र की इजरायल से अपील

    May 18, 2025
    एजुकेशन

    मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

    November 1, 2025

    Doon Defence Dreamers ने मचाया धमाल, NDA-II 2025 में 710+ छात्रों की ऐतिहासिक सफलता से बनाया नया रिकॉर्ड

    October 6, 2025

    बिहार नहीं, ये है देश का सबसे कम साक्षर राज्य – जानकर रह जाएंगे हैरान

    September 20, 2025
    Copyright © 2017. Janta Yojana
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Disclaimer
    • Feedback & Complaint
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.