Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Gangtok Top Tourist Destination: नेचर लवर्स के लिए जन्नत है गंगटोक, जानिए घूमने की टॉप लोकेशंस
    • बिहार बंद पर राहुल गांधी का बड़ा एक्शन! सड़क पर रोकी गाड़ी, तेजस्वी के साथ शुरू किया हल्ला बोल मार्च
    • अब अरविंद केजरीवाल ने मांगा नोबेल पुरस्कार, LG की अड़ंगे लगाने के बावजूद दिल्ली का विकास करने पर की मांग
    • समाज सेवी डॉक्टर साहब से अब जननेता – एमके विष्णु प्रसाद – तमिलनाडु की सियासत में चमका नया सितारा
    • Russia Famous Forts Story: रूस के किलों की कहानी, किलों के पीछे छुपे रहस्य को जानते हैं
    • Lucknow news: 2027 में सरकार बनते ही… होगी हर घोटाले की जांच
    • बिहार में बदलेगा भविष्य! नीतीश कैबिनेट ने ‘युवा आयोग’ गठन और 35% ‘महिला आरक्षण’ पर लगाई मुहर
    • महाराष्ट्र में भड़क उठी भाषा की ज्वाला! ‘पटक-पटक कर मारेंगे’ पर गरजे उद्धव ठाकरे, बोले- कुछ नेता इंसान नहीं, लकड़बग्घे हैं…
    • About Us
    • Get In Touch
    Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
    Janta YojanaJanta Yojana
    Banner
    • HOME
    • ताज़ा खबरें
    • दुनिया
    • ग्राउंड रिपोर्ट
    • अंतराष्ट्रीय
    • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • क्रिकेट
    • पेरिस ओलंपिक 2024
    Home » बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में अनिवार्य नहीं
    भारत

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म में अनिवार्य नहीं

    By January 24, 2025No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य पहलू नहीं है। अगर इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। अदालत ने यह टिप्पणी जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम पुलिस कमिश्नर मामले में की है।

    बार एंड बेंच के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- “शोर सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होंगे। यह सार्वजनिक हित में है कि ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी अनुमति देने से इनकार करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 या 25 के तहत अधिकारों का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।”

    यह मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने को कहा गया या आवाज कम करने का निर्देश सरकार की ओर से दिया गया। इसके बाद मंदिरों में बजने वाले लाउडस्पीकरों पर भी ऐतराज हुए कि अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर से लोगों को परेशानी होती है तो मंदिरों के लाउडस्पीकर से क्यों नहीं हो रही है। मामला अदालत में जा पहुंचा।

    मुंबई के कुर्ला और चूनाभट्टी इलाकों में दो संगठनों ने ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का हवाला देते हुए कई मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।

    याचिकाकर्ताओं का दावा है कि लाउडस्पीकर से अज़ान और धार्मिक प्रवचनों के कारण आसपास की शांति भंग हो रही है। शोर का स्तर निर्धारित सीमा से ज्यादा है। पुलिस कुछ कर नहीं रही है। 

    इसके जवाब में अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से मना कर दिया। लेकिन अदालत ने धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकरों के डेसीबल लेवल को नियंत्रित करने पर जोर दिया। अदालत ने अपने आदेश में मस्जिद, मदरसा जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा कि हर धर्म के धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों से निकलने वाली आवाज का लेवल कम किया जाए। अदालत ने कहा कि राज्य के सभी धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर, वॉयस एम्पलीफायर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम (सार्वजनिक संबोधन प्रणाली) या किसी अन्य आवाज पैदा करने वाले गैजेट में आवाज का डेसीबल लेवल नियंत्रित करने के लिए सिस्टम बनाए।

    अदालत ने कहा कि राज्य सभी धर्मों के पूजा स्थलों में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकरों और एम्प्लीफायरों के लिए डेसिबल लिमिट को कैलिब्रेट करने या ऑटो-सेटिंग के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है। इसने अधिकारियों को यह भी कहा कि शोर के लेवल की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें।

    पुलिस महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 38, 70, 136 और 149 को लागू करने के लिए बाध्य है।

    अदालत ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ता हुआ पाया जाए तो पुलिस महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 70 के तहत उस उपकरण को जब्त कर सकती है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले लाइसेंस को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई कर सकती है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई नागरिक शिकायत करता है, तो पुलिस को शिकायतकर्ता की पहचान पता लगाने के बजाय पहले कार्रवाई करनी चाहिए।

    (इस रिपोर्ट का संपादन यूसुफ किरमानी ने किया)

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleSandila Ke Famous Laddu: लड्डुओं के अनोखे स्वाद की लोकप्रियता इतनी की अब चौथी पीढ़ी संभाल रही ये काम
    Next Article ट्रंप की नीति के डर से पार्ट टाइम नौकरियाँ क्यों छोड़ रहे भारतीय छात्र?

    Related Posts

    ट्रंप की तकरीर से NATO में दरार!

    June 25, 2025

    ईरान ने माना- उसके परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान हुआ, आकलन हो रहा है

    June 25, 2025

    Satya Hindi News Bulletin। 25 जून, शाम तक की ख़बरें

    June 25, 2025
    Leave A Reply Cancel Reply

    ग्रामीण भारत

    गांवों तक आधारभूत संरचनाओं को मज़बूत करने की जरूरत

    December 26, 2024

    बिहार में “हर घर शौचालय’ का लक्ष्य अभी नहीं हुआ है पूरा

    November 19, 2024

    क्यों किसानों के लिए पशुपालन बोझ बनता जा रहा है?

    August 2, 2024

    स्वच्छ भारत के नक़्शे में क्यों नज़र नहीं आती स्लम बस्तियां?

    July 20, 2024

    शहर भी तरस रहा है पानी के लिए

    June 25, 2024
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Pinterest
    ग्राउंड रिपोर्ट

    मूंग की फसल पर लगा रसायनिक होने का दाग एमपी के किसानों के लिए बनेगा मुसीबत?

    June 22, 2025

    केरल की जमींदार बेटी से छिंदवाड़ा की मदर टेरेसा तक: दयाबाई की कहानी

    June 12, 2025

    जाल में उलझा जीवन: बदहाली, बेरोज़गारी और पहचान के संकट से जूझता फाका

    June 2, 2025

    धूल में दबी जिंदगियां: पन्ना की सिलिकोसिस त्रासदी और जूझते मज़दूर

    May 31, 2025

    मध्य प्रदेश में वनग्रामों को कब मिलेगी कागज़ों की कै़द से आज़ादी?

    May 25, 2025
    About
    About

    Janta Yojana is a Leading News Website Reporting All The Central Government & State Government New & Old Schemes.

    We're social, connect with us:

    Facebook X (Twitter) Pinterest LinkedIn VKontakte
    अंतराष्ट्रीय

    पाकिस्तान में भीख मांगना बना व्यवसाय, भिखारियों के पास हवेली, स्वीमिंग पुल और SUV, जानें कैसे चलता है ये कारोबार

    May 20, 2025

    गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 1 दिन में 151 की मौत, अस्पतालों में फंसे कई

    May 19, 2025

    गाजा पट्टी में तत्काल और स्थायी युद्धविराम का किया आग्रह, फिलिस्तीन और मिस्र की इजरायल से अपील

    May 18, 2025
    एजुकेशन

    MECL में निकली भर्ती, उम्मीवार ऐसे करें आवेदन, जानें क्या है योग्यता

    June 13, 2025

    ISRO में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे करें आवेदन ?

    May 28, 2025

    पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

    May 14, 2025
    Copyright © 2017. Janta Yojana
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Disclaimer
    • Feedback & Complaint
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.