Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Raj Thackeray News: राज ठाकरे को ‘खुला छोड़ना खतरनाक, इस नेता ने कर दी ऐसी कार्रवाई की मंग
    • Bihar Politics: ‘एक्टर हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं, ऊल-जुलूल बयान देने में माहिर…’ तेजस्वी ने चिराग पासवान पर कसा तंज
    • ‘सन ऑफ बिहार’ मनीष कश्यप हुये जन सुराज में शामिल, प्रशांत किशोर की मौजूदगी में हुई एंट्री
    • विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह का निधन, टाइगर ऑफ UP से थे मशहूर, परिवार में छाया मातम
    • Lucknow news: …तो इस लिए बीजेपी नहीं चुन पा रही प्रदेश अध्यक्ष
    • Bajrang Manohar Sonawane Wikipedia: संघर्ष, सेवा और सफलता का प्रतीक, बीड से लोकतंत्र की आवाज़-बजरंग मनोहर सोनवाने
    • Bihar Elections 2025: PM मोदी के ‘हनुमान’ चिराग ने BJP की पीठ में घोंपा छुरा, सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान
    • Bhakt Pundalik Story: माँ-बाप की सेवा ने भगवान को रुकने पर मजबूर कर दिया, जानिए पुंडलिक की कहानी
    • About Us
    • Get In Touch
    Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
    Janta YojanaJanta Yojana
    Banner
    • HOME
    • ताज़ा खबरें
    • दुनिया
    • ग्राउंड रिपोर्ट
    • अंतराष्ट्रीय
    • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • क्रिकेट
    • पेरिस ओलंपिक 2024
    Home » ‘फंड के दुरुपयोग’ पर कोर्ट ने दिया FIR का आदेश; केजरीवाल फँसे?
    भारत

    ‘फंड के दुरुपयोग’ पर कोर्ट ने दिया FIR का आदेश; केजरीवाल फँसे?

    By March 11, 2025No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ एक अहम फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने द्वारका में होर्डिंग्स लगाने के लिए कथित तौर पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग के मामले में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने पुलिस को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सजा) के तहत मामला दर्ज करने और अन्य संभावित अपराधों की जांच करने का निर्देश दिया। यह मामला एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कानूनी कार्रवाई है या राजनीतिक प्रतिशोध

    यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पहले से ही कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले साल शराब नीति घोटाले में उनकी गिरफ्तारी और जमानत के बाद अब यह नया मामला उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। बीजेपी इसे आप की कथित भ्रष्ट नीतियों का सबूत बता सकती है। वहीं, आप इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। पार्टी के समर्थकों का कहना है कि 2019 का मामला अब उठाना सत्ताधारी दलों की साजिश है, ताकि केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके।

    यह पूरा मामला शिव कुमार सक्सेना नाम के एक शख्स की शिकायत से शुरू हुआ। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सक्सेना ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 2019 में द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। उनका दावा था कि ये होर्डिंग्स सरकारी खजाने से राजनीतिक प्रचार के लिए लगाए गए, जो गैरकानूनी है। सक्सेना ने इसकी जांच के लिए FIR की मांग की थी।

    इससे पहले 15 सितंबर 2022 को द्वारका की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सक्सेना की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने रिवीजन याचिका दायर की। 21 जनवरी 2025 को रिवीजन कोर्ट ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा और नए सिरे से फ़ैसले का निर्देश दिया। अब एसीजेएम नेहा मित्तल ने इस मामले में FIR का आदेश देते हुए जांच को ज़रूरी बताया।

    2022 में द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि 2019 की शिकायत के समय बताए गए स्थान पर अब (2022 में) कोई होर्डिंग्स नहीं मिले, इसलिए कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। लेकिन एसीजेएम मित्तल ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि समय बीतने और प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी न होने के कारण सबूत जुटाना असंभव है, यह कहना ग़लत है। कोर्ट ने जोर दिया कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के इस दौर में जांच को मौका दिए बिना इसे बेकार मान लेना ठीक नहीं है।

    कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जज ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि एसएचओ की रिपोर्ट में इस पहलू पर कोई जानकारी नहीं दी गई कि शिकायत में बताए गए समय और स्थान पर होर्डिंग्स थे या नहीं।

    कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बार-बार निर्देशों के बावजूद पुलिस ने एक्शन टेकेन रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की, जिसके चलते मामले में देरी हुई।

    दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसका दुरुपयोग करने की सजा में जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हो सकते हैं। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि होर्डिंग्स के लिए सरकारी फंड का ग़लत इस्तेमाल हुआ, तो केजरीवाल के ख़िलाफ़ बड़ा मामला बन सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह मामला सिर्फ तकनीकी उल्लंघन है, या इसके पीछे गहरे राजनीतिक मक़सद हैं

    एक्स पर इस फ़ैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स ने इसे केजरीवाल के खिलाफ साजिश बताया, तो कुछ ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 

    राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौती पेश करता है। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जांच क्या दिशा लेती है, यह देखना बाक़ी है। अगर सबूत मिलते हैं तो यह आप के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं, अगर यह मामला कमजोर साबित हुआ, तो विपक्ष पर राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप और मज़बूत होगा। इस मामले की असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन तब तक यह दिल्ली की सियासत में हलचल मचाए रखेगा।

    (इस रिपोर्ट का संपादन अमित कुमार सिंह ने किया है)

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleक्या कह रहे नए सर्वे- इजरायल में PM के खिलाफ चरम पर गुस्सा, ‘प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर’
    Next Article पाकिस्तान से बड़ी खबर,बलोच आर्मी ने ट्रेन को किया हाईजैक, 6 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत

    Related Posts

    ट्रंप की तकरीर से NATO में दरार!

    June 25, 2025

    ईरान ने माना- उसके परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान हुआ, आकलन हो रहा है

    June 25, 2025

    Satya Hindi News Bulletin। 25 जून, शाम तक की ख़बरें

    June 25, 2025
    Leave A Reply Cancel Reply

    ग्रामीण भारत

    गांवों तक आधारभूत संरचनाओं को मज़बूत करने की जरूरत

    December 26, 2024

    बिहार में “हर घर शौचालय’ का लक्ष्य अभी नहीं हुआ है पूरा

    November 19, 2024

    क्यों किसानों के लिए पशुपालन बोझ बनता जा रहा है?

    August 2, 2024

    स्वच्छ भारत के नक़्शे में क्यों नज़र नहीं आती स्लम बस्तियां?

    July 20, 2024

    शहर भी तरस रहा है पानी के लिए

    June 25, 2024
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Pinterest
    ग्राउंड रिपोर्ट

    मूंग की फसल पर लगा रसायनिक होने का दाग एमपी के किसानों के लिए बनेगा मुसीबत?

    June 22, 2025

    केरल की जमींदार बेटी से छिंदवाड़ा की मदर टेरेसा तक: दयाबाई की कहानी

    June 12, 2025

    जाल में उलझा जीवन: बदहाली, बेरोज़गारी और पहचान के संकट से जूझता फाका

    June 2, 2025

    धूल में दबी जिंदगियां: पन्ना की सिलिकोसिस त्रासदी और जूझते मज़दूर

    May 31, 2025

    मध्य प्रदेश में वनग्रामों को कब मिलेगी कागज़ों की कै़द से आज़ादी?

    May 25, 2025
    About
    About

    Janta Yojana is a Leading News Website Reporting All The Central Government & State Government New & Old Schemes.

    We're social, connect with us:

    Facebook X (Twitter) Pinterest LinkedIn VKontakte
    अंतराष्ट्रीय

    पाकिस्तान में भीख मांगना बना व्यवसाय, भिखारियों के पास हवेली, स्वीमिंग पुल और SUV, जानें कैसे चलता है ये कारोबार

    May 20, 2025

    गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, 1 दिन में 151 की मौत, अस्पतालों में फंसे कई

    May 19, 2025

    गाजा पट्टी में तत्काल और स्थायी युद्धविराम का किया आग्रह, फिलिस्तीन और मिस्र की इजरायल से अपील

    May 18, 2025
    एजुकेशन

    MECL में निकली भर्ती, उम्मीवार ऐसे करें आवेदन, जानें क्या है योग्यता

    June 13, 2025

    ISRO में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे करें आवेदन ?

    May 28, 2025

    पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

    May 14, 2025
    Copyright © 2017. Janta Yojana
    • Home
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Disclaimer
    • Feedback & Complaint
    • Terms & Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.